प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की स्वरोजगार योजना है. PMEGP के तहत उद्योग लगाने पर 25 लाख और सेवा क्षेत्र में निवेश करने पर 10 लाख रुपये कर्ज मिलता है.
अगर आप भी PMEGP के तहत लोन लेते हैं और आप सामान्य जाति के आवेदक हैं तो आपको लोन की रकम पर 15% सब्सिडी और आरक्षित जाति के आवेदकों को 25% तक सब्सिडी मिलती है.
अगर आप ग्रामीण इलाके में उद्योग लगाते हैं तो सब्सिडी की यह रकम बढ़कर 25-35 फीसदी हो जाती है. PMEGP खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा 15 अगस्त 2008 से शुरू की गयी है.
क्या है PMEGP का उद्देश्य?
केंद्र सरकार इस योजना के माध्यम से युवाओं में स्व रोजगार को बढ़ावा देना चाहती है. उसका उद्देश्य यह है कि लोग ग्रामीण, कस्बाई या शहरी इलाके में छोटे-छोटे कारोबार शुरू कर एक तरफ जहां अपने जीवनयापन के लिए साधन बना सकते हैं वहीं इसमें काम पर दो-चार लोगों को लगाकर उनकी जीविका का साधन भी बना सकते हैं.
एक खबर के मुताबिक पिछले तीन साल में PMEGP से 11.13 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिली है.
किसे मिल सकता है PMEGP में लोन?
- 18 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति
- कम से कम 8वीं कक्षा पास हो.
- PMEGP के तहत शुरू नए प्रोजेक्ट पर ही स्कीम का मिलेगा लाभ
- सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG), जिन्हें किसी अन्य योजना में मदद नहीं मिल रही हो.
- सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी
- सहकारी संस्थान और धर्मार्थ संस्था

शहरी इलाके में PMEGP के लिए नोडल एजेंसी जिला उद्योग केंद्र (DIC) है, जबकि ग्रामीण इलाके में इसके लिए खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (KVIC) से संपर्क किया जा सकता है.
कैसे करें PMEGP में लोन के लिए आवेदन?
- सबसे पहले आप इस वेबसाइट पर जायें
- https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp
- यहां पहले कॉलम में आधार नंबर लिखें.
- इसके बाद के कॉलम में अपना नाम लिखें.
- फिर आधार नंबर को वेलिडेट करें.
- इसके बाद स्पोंसर करने वाली एजेंसी का नाम ड्रॉपडाउन मेनू से चुनें.
- फिर राज्य का नाम चुनें
- इसके बाद के कॉलम में जिले का नाम चुनें.
- इसके बाद PMEGP को स्पोंसर करने वाले ऑफिस का नाम चुनें.
- इसके बाद आप पुरुष हैं या महिला, यह लिखें.
- इसके बाद अपना जन्म दिन लिखें.
- इसके बाद अपनी सामाजिक स्थिति के बारे में लिखें. सामान्य/अनुसूचित जाति आदि
- फिर अपनी शैक्षणिक योग्यता की जानकारी दें.
- इसके बाद आप अपना पता लिखें.
- इसके बाद आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और उद्योग के प्रकार आदि की जानकारी देनी है.
- अगर आपने उद्योग के लिए कोई प्रशिक्षण लिया है तो उस बारे में भी लिखें.
- इसके बाद आपको प्रोजेक्ट की लागत और बैंक आदि के बारे में लिखना है.
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ये सभी जानकारी देने के बाद आपको इनके सही होने संबंधी सहमति वाले बटन पर क्लिक करना है. फिर आप आगे की कार्रवाई के लिए DPR तैयार करें टैब पर जा सकते हैं.
PMEGP में लाभार्थियों का चयन इलाके के जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यदल के माध्यम से होता है.
आप जो भी उद्योग लगाना चाहते हैं उस परियोजना की मंजूरी तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर बैंकों द्वारा दी जाती है.
अगर आप सामान्य श्रेणी के लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 फीसदी एवं आरक्षित श्रेणी के लाभार्थी को 5 फीसदी तक रकम अपनी तरफ से लगाना होता है.
PMEGP के तहत किस तरह के उद्योग लग सकते हैं?
- खनिज आधारित उद्योग
- वनाधारित उद्योग
- कृषि आधारित और खाद्य उद्योग
- रसायन आधारित उद्योग
- इंजीनियरिग और गैर पराम्परागत ऊर्जा
- वस्त्र उद्योग (खादी को छोड़कर)
- सेवा उद्योग
PMEGP का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
आपको पीएमईजीपी ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन भरना है.
- फोटो
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास प्रमाण
- शिक्षा प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
इसके बाद आवेदन पत्र व सभी संबंधित प्रपत्रों की हार्ड कॉपी विभाग में जमा करनी है.
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कहां से मिलेगी PMEGP की कौन सी जानकारी?
- PMEGP के बारे में विस्तृत जानकारी और दिशानिर्देश के लिए आप इस वेबसाइट पर भी जा सकते हैं: https://msme.gov.in/node/1763
- PMEGP के तहत कौन से उद्योग लग सकते हैं और कैसे इसकी DPR तैयार होगी यह जानने के लिए इस साईट पर जायें: https://msme.gov.in/sites/default/files/PMEGP-guidlines-final.pdf
- https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/jsp/pmegponline.jsp